राज्य सरकार द्वारा विभिन्न वर्गों के हितग्राहियो के लिए टीकों का अनुपात आबंटित…. जिले के पत्रकार एवं वकीलों सहित उनके परिजनों को भी फ्रंट लाईन वर्कर के समान टीकाकरण में मिलेगी प्राथमिकता

कोरोना महामारी से बचाव के लिए विभिन्न श्रेणियों के लोगों को फ्रंट लाईन वर्कर मानते हुए लगाया जाएगा टीका, कोमार्बिडिटी वाले व्यक्ति, भोजन प्रदाय करने वाले, सब्जी विक्रेता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मितानिन, पंचायत सचिव, कोटवार-पटेल और पीडीएस प्रबंधक और विक्रेता भी फ्रंट लाईन वर्कर की सूची में शामिल

जशपुरनगर 10 मई 2021/राज्य शासन द्वारा पूर्व में जारी  निर्देश एवं टीकाकरण के संबंध में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित सचिवों की समिति की अनुशंसा पर विचार कर विभिन्न श्रेणियों में टीको का आबंटन का अनुपात निर्धारित किया है। जिसके अंतर्गत फ्रंट लाईन वर्कर के लिए कुल उपलब्ध वैक्सीन डोज का 20 प्रतिशत निर्धारित किया गया है। इसी प्रकार  अंत्योदय राशन कार्ड , निराश्रित राशन कार्ड, अन्नपूर्णा राशनकार्ड व निःशक्त जन राशनकार्डधारियों हेतु शेष 80 प्रतिशत वैक्सीन डोज का 15 प्रतिशत अर्थात कुल उपलब्ध वैक्सीन डोज का 12 प्रतिशत, बीपीएल राशनकार्डधारियों हेतु शेष 80 प्रतिशत  वैक्सीन डोज का 65 प्रतिशत अर्थात कुल उपलब्ध वैक्सीन डोज का 52 प्रतिशत, एवं एपीएल श्रेणी के हितग्राहियो हेतु शेष 80 प्रतिशत वैक्सीन डोज का 20 प्रतिशत अर्थात कुल उपलब्ध वैक्सीन डोज का 16 प्रतिशत निर्धारित की गई है।

राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 महामारी से बचाव के लिए टीकाकरण के लिए विभिन्न श्रेणियों के लोगों को फ्रंट लाईन वर्कर मानते हुए उनके टीकाकरण करने का निर्णय लिया गया है। जिसमे राज्य के वकीलों और पत्रकारों तथा उनके इमिडियेट परिजनों को भी फ्रंटलाईन वर्कर के समान ही टीकाकरण में प्राथमिकता दी जाएगी। इसी प्रकार फ्रंट लाईन वर्कर की सूची में जिन श्रेणियों को शामिल किया है उनमें स्वास्थ्य विभाग द्वारा परिभाषित कोमार्बिडिटी वाले व्यक्ति, जिन्हें हृदय रोग, मधुमेह, किडनी रोग, उच्च रक्तचाप, सिकल सेल एवं थेलेसिमिया, कैंसर, एड्स जैसे बीमारिया है। उन्हें शामिल किया गया है।
साथ ही भोजन प्रदाय करने वाले एवं सब्जी विक्रेता,  बस एवं ट्रक के ड्राइवर व कंडक्टर, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मितानिन, पंचायत सचिव व पंचायतकर्मी, पीडीएस दुकान प्रबंधक और विक्रेता, इंसटिटुयुशनल केयर में रहने वाली महिलाएं, गांव के कोटवार एवं पटेल, राज्य सरकार के कर्मचारी, राज्य पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के कर्मचारी और उनके इमिडियेट परिजन शामिल हैं।  इसी तरह इस सूची में वृद्धाश्रम में, महिला देखभाल केन्द्रों एवं बाल देखभाल में कार्यरत व्यक्ति, शमशान, कब्रिस्तान में कार्यरत व्यक्ति, दिव्यांग व्यक्ति, आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाली अर्धशासकीय संस्थाओं जैसे- प्राथमिक कृषि सहकारी समिति, मार्कफेड, सहकारी बैंक में कार्यरत कर्मचारी, कलेक्टर द्वारा कोरोना ड्यूटी पर लगाए गए व्यक्ति, वकील एवं पत्रकार और उनके इमिडियेट परिजन, जेल में रहने वाले बंदी तथा  राज्य शासन द्वारा परिभाषित किसी अन्य श्रेणी के व्यक्ति को भी शामिल किया गया है।

स्वास्थ्य विभाग द्वारा विभिन्न श्रेणियों के हितग्राहियो की पहचान के संबंध में विस्तृत मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किया गया है।  जिसके अंतर्गत अंत्योदय, निराश्रित, अन्नपूर्णा, निःशक्त जन एवं बीपीएल  श्रेणी के व्यक्तियों की पहचान केवल उनके राशन कार्ड के द्वारा ही की जाएगी। अन्य पहचान पत्र के द्वारा नही की जाएगी। इसी प्रकार एपीएल श्रेणी के हितग्राहियो की पहचान उनके राशनकार्ड, वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइंसेस, पैन कार्ड जैसे कोई एक पहचान पत्र के माध्यम से की जाएगी। कोमार्बिडिटी वाले व्यक्तियो के पहचान के लिए राशनकार्ड, वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइंसेस, पैन कार्ड जैसी एक पहचान पत्र के अतिरिक्त किसी पंजीकृत डॉक्टर का चिकित्सा प्रमाणपत्र भी अनिवार्य होगा। साथ ही फ्रंट लाईन वर्कर श्रेणी वालो को  राशनकार्ड, वोटर आईडी , आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइंसेस, पैन कार्ड जैसे किसी एक पहचान पत्र के अतिरिक्त अन्य प्रमाणपत्र भी लाना होगा। जिसके अंतर्गत शासकीय कर्मचारियों के लिए जिला स्तरीय अधिकारी का प्रमाण पत्र,वकीलों के बार काउंसिलिंग के पंजीकरण का प्रमाण पत्र, पत्रकारों के लिए जिले के पीआरओ द्वारा जारी प्रमाण पत्र, एवं अन्य व्यक्तियों के लिए जिला कलेक्टर द्वारा अधिकृत अधिकारी अधिकारी का प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य होगा।

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